छत्तीसगढ़बस्तर संभाग

नारायणपुर – शादी का झांसा देकर बलात्कार, थाने में पीड़िता द्वारा कराया गया FIR दर्ज,आरोपी फरार

अनामिका विश्वास । नारायणपुर जिले में बंगलापारा निवासी, पुराना बस स्टैंड में संचालित मोटर वाहन रिपेयरिंग दुकान के मैकेनिक युवक ने ग्रामीण युवती से पहले तो प्यार मोहब्बत का नाटक कर पिछले 6 साल से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करते बलात्कार किया, जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो युवती के परिजन से जाकर शादी करने की बात स्वीकार की, फिर जब समय होते गया फिर भी युवक ने शादी नहीं की, युवक ने ग्रामीण युवती के साथ धोखाधड़ी कर अपने परिजन के साथ मिलकर कुछ माह पूर्व बिना सूचना दिये कांकेर जिले में जाकर चोरी-छिपे शादी कर लिया, इसकी सूचना जब युवती को हुई तो उसने नारायणपुर थाना में दिनांक 27.07.2023 को F. I. R. दर्ज किया, जो कि मामला न्यायालय में विचारधीन है। जिसमें आरोपी इंद्रजीत मंडल पिता विष्णु मंडल निवासी बंगलापारा फरार हैं। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है उक्त आरोपी  इंद्रजीत मंडल पिता विष्णु मंडल फिल्मी स्टाईल में अपनी प्रेमिका को धोखा देकर नई नवेली दुल्हन के साथ घूमते घुमाते हुए पुलिस के साथ चोर पुलिस का खेल पिछले लगभग एक माह से खेल रहा है,जो कभी अपने निवास स्थल बंगलापारा, कभी अपने रिश्तेदारों के घर जुगानी,बोरगांव, तो कभी अपने ससुराल ग्राम-संगम,पखांजुर तो कभी अपने नया रायपुर में स्थित फ्लैट में चोरी छुपे रह रहा है और घूम भी रहा है।

पीड़िता का कहना है कि इंद्रजीत मंडल पिता विष्णु मंडल निवासी बंग्लापारा नारायणपुर का रहने वाला है की इंद्रजीत मंडल मुझे आदिवासी जाति का होना जानते हुए भी शादी का झांसा देकर दिनांक 17.02 2017 से 05.03.2023 तक मेरा लगातार शारीरिक शोषण (बलात्कार) किया है इंद्रजीत दिनांक 17.02.2017 को मुझे शादी कर पत्नी बनाने का प्रलोभन देकर दोपहर अपने घर ले जाकर मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध (बलात्कार) बनाया है इंद्रजीत मुझे शादी का भरोसा दिला कर मेरा शारीरिक शोषण कर शादी नहीं किया एवं इंद्रजीत मंडल अपने पिताजी के द्वारा रचे गए साजिश अनुरूप अन्य जिले में जाकर किसी अन्य लड़की से शादी कर मेरे साथ धोखाधड़ी कर लिया है जिसके कारण मेरे द्वारा थाना नारायणपुर में FIR दर्ज कराया गया,जिसके बाद से ही वह अपने घर और रिश्तेदार के यह छुपा हुआ है,जिसको पुलिस आज तक गिरफ्तार नही की और उनके परिजन द्वारा कोंडागांव सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत लगाया गया है जिसकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है।

मामला नारायणपुर थाने में पंजीकृत दिनांक 27.07.2023  है अपराध क्रमांक 0071/2023 में धाराएं 417,376 भादवि 3(2)(v) एस.सी. / एस.टी. एक्ट का प्रकरण आरोपी इंद्रजीत मंडल पिता विष्णु मंडल अब तक फरार है, पुलिस द्वारा जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जावेगा।

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