छत्तीसगढ़रायपुर संभाग

बिल्डर के खिलाफ शिकायत पर रेरा सख्‍त, कालोनीवालों से 4.32 करोड़ मेंटनेंस शुल्‍क वसूलने का दिया आदेश

रायपुर।  रेरा ने कालोनी के रखरखाव के लिए मेंटनेंस शुल्क देने के बजाय बिल्डर के खिलाफ शिकायत करने वाले रहवासियों के विरुद्ध सख्त रवैया अपनाया है। रेरा ने कहा कि मेंटनेंस शुल्क न देने वाले रहवासियों से 4.32 करोड़ वसूला जाएगा। सोसाइटी को भी आदेश दिया है कि वह बिल्डर को 29 लाख रुपये का भुगतान करें।

जानकारी के अनुसार लाभांडी में प्रमोटर एसपी बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रहेजा रेसीडेंसी है। वर्ष 2018 से रेरा में पंजीकृत कंपनी के खिलाफ कालोनी के रहवासियों ने सुविधाएं न देने की शिकायत की थी।

वहीं दूसरी ओर प्रमोटर द्वारा भी रेरा में कोलोनी के रहवासियों एवं सोसायटी के विरुद्ध शिकायत की गई कि प्रमोटर कालोनी निर्माण एवं विकास का समस्त कार्य कर चुका है। अब मेंटनेंस कालोनीवालों को सोसाइटी बनाकर करना चाहिए, लेकिन रहवासी मेंटनेंस चार्ज नहीं देते है, न ही सोसाइटी कालोनी को हैंडओवर करता है, जिसके कारण प्रमोटर को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। उसे अपनी जेब से पैसा लगाकर कालोनी का रखरखाव करना पड़ता है।

एसपी बिल्डकान के डायरेक्टर संजय रहेजा ने कहा, सभी कार्य पूरे होने के बाद भी रहवासी मेंटनेंस शुल्क नहीं दे रहे। इससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान भी उठाना पड़ा है। रेरा के आदेश के बाद शुल्क वसूला जाएगा और राशि सोसाइटी के खाते में जमा की जाएगी। सोसाइटी भी उन्हें तत्काल ही 29 लाख रुपये देगी।

रेरा ने दिया यह फैसला

रेरा ने जांच के बाद आदेश में कहा कि रहेजा सोसाइटी बिल्डर को 29 लाख देगी। एसपी डेवलपर्स द्वारा रहवासियों से 4,32,76,650 रुपये वसूलकर दो माह में रहेजा रेसीडेंशियल कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खाते में जमा कराए जाएंगे।

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