पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 2100 किलो महुआ लाहन किया जब्त
बलौदाबाजार। जिले के आबकारी वृत्त कसडोल में कायम दो प्रकरण कायम किया, जिसमें 275 लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब एवं 2100 किलो ग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया है। फिलहाल आरोपी अज्ञात हैं। तलाश जारी है। जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी चंदन कुमार द्वारा जिले में अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय, परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु दिए गए, जिसके निर्देशों के परिपालन में एवं जिला आबकारी अधिकारी एल. के. गायकवाड़ के मार्गदर्शन में 28 अक्टूबर को 2 प्रकरण कायम किए गए है।
आबकारी विभाग को सूचना मिली कि ग्राम कुम्हारी के पास पथरी साबरिया डेरा में तालाब किनारे भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब का निर्माण किया जाता है तथा डेरे एवं आसपास के क्षेत्रों में इसको विक्रय किया जाता है द्य सूचना की पुष्टि होने पर टीम के साथ पथरी में पहुंचे वहा डेरा के बाहर तालाब में जूट के बोरे एवं पॉलीथीन की बड़ी झिल्लीयों में महुआ लाहन को पानी में सडऩे के लिए डाला गया है महुआ लाहन की कुल मात्रा लगभग 1800 किलो ग्राम एवं 01 पीले तथा 02 सफेद रंग के प्लास्टिक के जरीकेन मे प्रत्येक में 15-15 लीटर भरकर रखा गया 45 लीटर कच्ची महुआ शराब को बरामद किया गया 7 कच्ची महुआ शराब को कब्जा आबकारी लेकर महुआ लाहन का विधिवत नष्टीकरण किया गया।
एक अन्य प्रकरण में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हसुवा में गांव के बाहर स्थित जोक नदी के किनारे में भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बनाने के लिए महुआ लाहन को सडऩे डाला गया है एवं बड़े पैमाने पर कच्ची महुआ शराब बनाई जा रही है। सूचना के आधार पर बताए हुए स्थान में पहुंचकर विधिवत तलाशी ली गई तलाशी में नदी के किनारे 4 चढ़ी हुई भट्टी जिनसे महुआ शराब बनाया जा रहा था एवं वहा पर 10 प्लास्टिक जरीकीन प्रत्येक में भारी 15-15 लीटर एवं 08 सफेद रंग की पॉलीथिन प्रत्येक में 10-10 लीटर कुल मात्रा 230 लीटर कच्ची महुआ शराब तथा सफेद रंग के पॉलीथीन के अंदर महुआ लाहन को भरकर नदी के पानी के अंदर सडऩे के लिए डाला गया था।
महुआ लाहन की मात्रा लगभग 300 किलो ग्राम को बरामद किया गया है साथ ही कच्ची महुआ शराब को कब्जे में लेकर आबकारी विभाग ने विधिवत महुआ लाहन को नष्टिकरण किया गया है। उक्त दोनों प्रकरणों में कुल 275लीटर कच्ची महुआ शराब एवं 2100 किलो ग्राम महुआ लाहन को जब्त कर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(1)(क)(च ) 34(2) का , प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।