छत्तीसगढ़सरगुजा संभाग

आबकारी अफसरों ने जंगल में दी दबिश, महुआ शराब बनाने की भट्ठी का किया पर्दाफाश

महासमुंद। कलेक्टर प्रभात मलिक के निर्देशानुसार एवं जिला आबकारी अधिकारी मोहित कुमार जायसवाल के मार्गदर्शन में मंगलवार को आबकारी टीम द्वारा आबकारी वृत्त बसना अंतर्गत ग्राम चेरूडिपा थाना-बसना के जंगल से अवैध महुआ शराब मात्रा 45 लीटर एवं 400 किलोग्राम महुआ लहान जप्त कर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2),59(क) एवं 34(1)(च) का प्रकरण कायम किया गया। कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी आबकारी मंडल प्रभारी उत्तम बुद्ध भारद्वाज के मार्गदर्शन एवं आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त बसना नितेश सिंह बैंस के नेतृत्व में की गई। कार्यवाही के दौरान नगर सैनिक मुकेश प्रधान उपस्थित थे।

मतदान समाप्ति के 48 घंटे की पहले की अवधि के दौरान प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश

विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया पर प्रतिबंधों के संबंध में आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता पर मैनुअल के अध्याय 8 की प्रति में निर्देश प्राप्त है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक द्वारा सभी रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को मतदान की समाप्ति के 48 घंटे की अवधि के दौरान प्रतिबंधों के संबंध में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

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