छत्तीसगढ़रायपुर संभाग

शोर मचाने वालों की खैर नहीं: कलेक्टर ने रायपुर के इन क्षेत्रों को ‘साइलेंस जोन’ किया घोषित,आदेश जारी

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने रायपुर जिले में चिन्हित क्षेत्रों के 100 मीटर की परिधि को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन्स ऑफ साइलेंस) घोषित किया है। जारी निर्देश के अनुसार इसके अंतर्गत समस्त शासकीय, अशासकीय हॉस्पीटल, समस्त शासकीय अशासकीय शैक्षणिक संस्थान, जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य न्यायालय और मंत्रालय, संचालनालय, तथा समस्त शासकीय कार्यालय चिन्हित क्षेत्रों में शामिल होंगे।

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी अन्तरिम आदेश के परिपालन में शिक्षण संस्थानों की शैक्षणिक गतिविधियों, वृद्धजनों, निःशक्तजनों, बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए, कोलाहल नियम 1985 तथा ध्वनि प्रदुषण नियम 2000 में प्रदत्त शक्तियों के तहत कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। कलेक्टर ने सक्षम अधिकारी को कडाई से पालन कराने के निर्देश दिए है।

ख़बर को शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
news36 से जुड़िए
जोहार...आपकी क्या सहायता कर सकते है