Chhattisgarh : पत्नी से अननेचुरल सेक्स, बिजनेसमैन को 9 साल की कारावास, सास-ससुर और ननद को भी मिली सजा

दुर्ग। जिला सत्र न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपनी पत्नी से अननेचुरल सेक्स के लिए मजबूर करने के आरोपी को 9 साल की सजा सुनाई है। यह मामला दुर्ग व भिलाई शहर का हाई प्रोफाइल मामला रहा है। पीड़िता यहां के बडे़ बिजनेसमैन की पत्नी है।
पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी सन 2007 में भिलाई के बिजनेसमैन निमिष अग्रवाल से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल में उसे दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। इतना ही नहीं उसका पति उसे अननेचुरल सेक्स के लिए मजबूर करता था। इस सबसे तंग आकर पीड़िता 2016 में ससुराल को छोड़कर मायके रहने आ गई।
पीड़िता जब मायके आई तो उसकी गोद में एक बेटी थी। इसके बाद भी उसने सिंगल मदर के रूप में बेटी की परवरिश करने का निर्णय लिया और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दुर्ग जिले की फास्ट कोर्ट ने शनिवार को अप्राकृतिक सेक्स और दहेज प्रताड़ना के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। पीड़िता ने कहा कि उसने न्यायालय से न्याय मिला है।
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