Chhattisgarh Coal Scam Case: : विधायक यादव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, IAS विश्नोई समेत 7 आरोपी हुए पेश
रायपुर। कोयला घोटाले मामले में आज रायपुर की विशेष ED कोर्ट ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने अर्जी खारिज की। शनिवार को इस मामले में जेल में बंद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था।
कोर्ट में पेश आरोपियों में निलंबित IAS समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिवशंकर नाग, लक्ष्मीकांत तिवारी और दीपक टांक के साथ राजेश चौधरी शामिल हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने मेडिकल लगाकर कोर्ट आने में असमर्थता जताई थी।
विधायक के वकील ने झूठा मामला बताया
विशेष अदालत में भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कोर्ट से कहा कि, जो इनकम टैक्स का मुकदमा है, वही गलत है। ED का पूरा केस इनकम टैक्स के मुकदमे पर आधारित है। जब इनकम टैक्स का मुकदमा ही गैरकानूनी है तो ED का केस भी नहीं चलना चाहिए।
जमानत के अलावा इन मुद्दों पर भी सुनवाई
आज विशेष अदालत में चार अहम आवेदन पत्रों पर सुनवाई हुई। प्रमुख रूप से विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी… जिस पर सुनवाई हुई। दूसरा आवेदन पत्र अरविंद सिंह का था… जो शराब घोटाले में आरोपी हैं। उसकी तरफ से भी जमानत आवेदन आया। इसके अलावा कोल स्कैम से जुड़े 10 आरोपी जो जेल में हैं, उनके भी सेक्शन-50 स्टेटमेंट को आगे बढ़ते हुए आवेदन पेश किया गया है। ED के वकील सौरभ पांडेय ने बताया कि, घोटाला वैसे तो 540 करोड़ का है, लेकिन अब तक 220 करोड़ का पता चला है। इसलिए आगे कुछ सवाल जवाब की परमिशन के लिए हमने अर्जी दी है।
वकील सौरभ पांडेय ने बताया कि, हमने एक और आवेदन पत्र डाला है। जिसमें कोर्ट से आरोपी राम गोपाल अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील की गई है।
देवेंद्र यादव के वकील ने क्या कहा
कोर्ट में विधायक देवेंद्र यादव के वकील का कहना था कि, जो चेट और D यादव और D नवाज का नाम आया है उसमें से यह प्रूफ नहीं होता है कि, यह पैसा देवेंद्र यादव तक पहुंचा है। ना ही कोई डायरेक्टर लिंक साबित होने के सबूत हैं। उन्होंने पहले चेट का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें पैसों के लेन-देन का कोई जिक्र नहीं हुआ है।