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CGPSC भर्ती…अब फिर एक नया लोचा ….फिजिकल में फेल 24 कैंडिडेट्स के लिए दोबारा एग्जाम की तैयारी, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

CGPSC याने छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग आए दिन विवादों के चलते सुर्खियों में बना रहा है अब एक और ताजा मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। इस बार मामला राज्य वन सेवा (संयुक्त) भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर है। हाईकोर्ट ने वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी।

बता दे कि वन सेवा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर योगेश बघेल और अन्य ने याचिका दायर की है। इसमें भर्ती विज्ञापन में वन विभाग की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि फिजिकल एग्जाम में फेल 24 कैंडिडेट्स की फिर परीक्षा लेने की तैयारी है।

एक बार ही शारीरिक परीक्षा लेने की थी शर्त
याचिका में बताया गया है कि वन विभाग ने एक ही बार शारीरिक भर्ती परीक्षा लेने की शर्त रखी थी। इसके बाद भी शारीरिक मापदंड परीक्षा लेने की तैयारी की जा रही है, जो अवैधानिक है। याचिकाकर्ताओं ने इस पर रोक लगाने और दोषी अफसरों पर कार्रवाई की करने की मांग की है।

134 उत्तीर्ण उम्मीदवारों को किया दरकिनार
12 सितंबर 2023 को फिजिकल परीक्षा ली गई थी। इसमें अभ्यर्थियों को पैदल चलना था। वन क्षेत्रपाल पद के लिए आवेदन जमा करने वाले पात्र 177 अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया। 158 अभ्यर्थी शामिल हुए।इसमें 134 को उत्तीर्ण घोषित किया गया, 24 फेल हो गए।

जिन 24 उम्मीदवारों को फेल घोषित किया गया, उनके लिए वन विभाग ने अपने ही नियमों को दरकिनार कर दिया है। दोबारा शारीरिक परीक्षा का आयोजन करने के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अवर सचिव ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र लिखकर इस संबंध में अनुमति मांगी है।

RTI से सामने आई गड़बड़ी
एक अभ्यर्थी ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी। इसके जन सूचना अधिकारी ने दी गई जानकारी में स्पष्ट किया है कि प्रशासकीय विभाग के भर्ती नियमों में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए दोबारा अवसर प्रदान किए जाने का प्रवधान नहीं होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग को काई अभिमत नहीं है।

दोबारा शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी
भर्ती परीक्षा में फेल उम्मीदवारों में राहुल सिंह राठौर, शुभम तिवारी, मोहिबुल्लाह सिद्दीकी, विनोद कुमार यादव, आदित्य मेहर, शुभम जायसवाल, राकेश कुमार पटेल, खुमेंद्र कुमार साहू, सुशांत कुमार प्रधान, सुमीत कूमार खेवर, अभिषेक एंथोनी, वैभव राहुल, संजीव तारम, मनोज कुमार, मुकेश कुमार अचला, भूपेश मरकाम, नीलेश कुमार नेताम, पवन कुमार नेताम, जसवंत सिंह ठाकुर, भावेश शोरी, पनका रावटे, विजय कुमार, प्रवीण कुमार नेताम, ओमव्यास नेताम शामिल हैं।

रिजल्ट के आधार पर हो आगे की नियुक्ति प्रक्रिया
याचिकाकर्ताओं ने शारीरिक मापदंड परीक्षा के बाद जारी परिणाम के आधार पर आगे की प्रक्रिया को जारी रखने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद कोर्ट ने वन विभाग व सीजी पीएससी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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