छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, इन भत्तों के संबंध में नया आदेश, हर कर्मचारी को होगा फायदा…देखे आदेश
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों की दारों में संशोधन किया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। यहा आदेश मंत्रालय महानदी भवन के वित्त विभाग से जारी किया गया है।
वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब लोक वाहन या सड़क यात्रा में श्रेणी ए, बी और सी के सरकारी कर्मचारी को वातानुकूलित बस से यात्रा की पात्रता होगी। जबकि तो वहीं श्रेणी डी के सरकारी कर्मचारियों को गैर वातानुकूलित डीलक्स बस और वीडियो कोच से यात्रा की पात्रता होगी।
इसके साथ ही हवाई यात्रा के लिए एच.ए.जी वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी देश (Chhattisgarh News) के अंदर एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे। वेतन लेवल-14 (ग्रेड पे 7600) या इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर इकोनॉमी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे। बता दें कि ए और बी श्रेणी के कर्मचारी अगर खुद की कार से सफर करते हैं, तो प्रति किलोमीटर की दर से 12 रुपए मिलेंगे।
वहीं इसमें एसी टैक्सी भी शामिल है, जिसके लिए 14 रुपए प्रति किलोमीटर मिलेंगे। हालांकि टैक्सी की पात्रता तब होगी जब वास्तव में टैक्सी से यात्रा की गई हो और इसकी रसीद हो। वहीं श्रेणी सी के लिए खुद की कार से 12 रुपए प्रति किलोमीटर की पात्रता होगी।