Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ में मछली पकड़ने पर होगी जेल, रायपुर में आक्सीजन की कमी से मर रही है हजारों मछलियां
Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ में मछलियों को पकड़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने इसे लेकर आदेश भी जारी किया है। यह प्रतिबंध 16 जून से 15 अगस्त तक लगाया गया है। इस बीच मछली पकड़ते पाए जाने पर FIR दर्ज की जाएगी। जेल के साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
मछलियों के ब्रीडिंग का समय
आदेश को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कहा गया है कि बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है। ये वक्त मछलियों के ब्रीडिंग के लिए अच्छा होता है। उन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। इसलिए राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बंद ऋतु के रूप में घोषित किया गया है।
इन जगहो पर लागू होगा नियम
प्रदेश के सभी नदी-नालों और छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब या जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किए गए हैं, केज कल्चर को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के मछली पकड़ना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर अधिनियम के तहत एक साल का कारावास या 10 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
ऑक्सीजन की कमी से मर रही मछलियां
राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब में पिछले एक हफ्ते में हजारों मछलियों मर गई. इस वजह से तालाब से बदबू उठने लगी. निगम ने अब तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का प्रवास शुरू किया है. शनिवार को तालाब के किनारे चूना और ब्लीचिंग पावडर का छिड़काव किया गया. इसके साथ ही बोरियों में भरकर पावडर रखे जा रहे हैं. इससे आक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और मछलियों सहित अन्य जलीय जीवों को बचाया जा सकेगा. तेलीबांधा तालाब में पिछले कुछ दिनों से लगातार मछलियों के मरने को सूचना मिल रही थी. निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने के निर्देश बाद अफसरों ने तालाब का निरीक्षण किया. विशेषज्ञों ने बताया कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है. उसके बाद ही निगम ने जरूरी उपाय शुरू किए. अफसरों का कहना है कि एक-दो दिन में इसका असर दिखेगा और पानी में आक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी
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