Chhattisgarh : साय सरकार ने बढ़ाया प्रदेश के तहसीलदारों का ‘पावर’
Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में अब भू-स्वामियों को पटवारी रिकार्ड में त्रुटियों में सुधार के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा की पहल पर राजस्व विभाग ने भू-स्वामियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब पटवारी रिकार्ड में दर्ज त्रुटियों का निराकरण करने के लिए तहसीलदारों को अधिकृत किया है। बता दें कि पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भू-स्वामियों के पटवारी रिकार्ड के त्रुटियों को निराकृत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।
आम लोगों को मिलेगी राहत
सरकार के इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप राजस्व रिकार्ड में त्रुटि सुधार के अभ्यावेदन पर जल्द कार्यवाही की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक, विशेष सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तहसीलदारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो इस प्रकार है…
भूमि स्वामी / उसके पिता/पति के नाम/ उपनाम, जाति, पते में लिपिकीय त्रुटि सुधार करना।
कैफियत कॉलम में की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि में सुधार करना।
त्रुटिवश जोड़े गये खसरों को पृथक करना।
भूमि के सिंचित / असिंचित होने संबंधी प्रविष्टि में सुधार करना
भूमि के एक फसली / बहु फसली की प्रविष्टि में त्रुटि सुधार करना।