Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ में 1500 से अधिक शिक्षकों का प्रमोशन घोटाला, नप गए 8 अधिकारी
Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की पदोन्नती में घोटाला मामले में 8 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। वहीं रायपुर संभाग के 543 शिक्षकों को संभागीय संयुक्त संचालक ने तलब किया है। बता दें कि साल भर पहले संभाग के 1500 से ज्यादा सहायक शिक्षकों को पदोन्नत किया गया था। साथ-साथ उन्हें नए स्कूलों में पदोन्नत किया गया था। लेकिन इनमें से 543 शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय के जिम्मेदार से सांठ-गांठ कर लिया था।
1500 से ज्यादा सहायक शिक्षकों का किया पदोन्नत
बता दें कि रायपुर संभाग के 543 शिक्षकों समेत गरियाबंद जिले के130 शिक्षक समेत रायपुर, महासमुंद, धमतरी जिले के शिक्षक को डीईओ के माध्यम से इसकी सूचना भी दे दी गई है। मामले में शिक्षक 23 और 24 सितंबर को बयान दर्ज कराएंगे। तब तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर के कुमार पर आर्थिक लेनदेन कर अलग-अलग आदेश जारी करने के आरोप लगे थे। मामले में शासन ने सितंबर 2023 में बड़ा एक्शन लेते हुए के कुमार और उनकी टीम के अन्य 7 अफसर सीएस ध्रुव,आर के वर्मा, डी एस ध्रुव, शैल सिन्हा,उषा किरण खलको,संजय गोस्वामी, एस के गेंदले को निलंबित कर दिया था।
मिली जानकारी के मुताबिक, तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर के कुमार पर आर्थिक लेनदेन कर अलग-अलग आदेश जारी करने के आरोप लगे थे। मामले में शासन ने सितंबर 2023 में बड़ा एक्शन लेते हुए के कुमार और उनकी टीम के अन्य 7 अफसर सीएस ध्रुव,आर के वर्मा, डी एस ध्रुव, शैल सिन्हा,उषा किरण खलको,संजय गोस्वामी, एस के गेंदले को निलंबित कर दिया था। मामले की विभागीय जांच जारी है। इसी जांच में अब साक्ष्य सूची में शामिल संभाग के 543 शिक्षकों को बयान दर्ज कराने संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय तलब किया गया है।
शिक्षा विभाग की किरकिरी करने वाला यह मामला गंभीर है, वहीं कई अधिकारियों पर भी आरोप लग रहे हैं। इसके साथ ही गड़बड़ी की कार्रवाईऔर बयान दर्ज करने के तरीके पर सवाल खड़ा हो रहा है। मामले में जारी आदेश के मुताबिक सूची के क्रमांक 1 से लेकर 275 नंबर तक शामिल साक्ष्य 23 सितंबर को जबकि उसके बाद शेष बचे 268 को 24 सितंबर को अपना बयान दर्ज कराना है। समय दोपहर 11 से 4 बजे तक है, बीच में 2 से 3 बजे तक लंच का समय है। आदेश जारी होने के बाद हर घंटे 55 साक्ष्य का बयान दर्ज होगा। ऐसे में एक-एक साक्ष्य को केवल 40 सेकंड का समय दिया गया है।
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