छत्तीसगढ़ में दिसबंर में होगी नगरीय निकाय-पंचायत चुनाव की घोषणा, बजट सत्र से पहले होगा चुनाव
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आगामी 11 दिसंबर को नगरीय निकाय चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। चुनाव एक साथ कराने की योजना अगले वर्ष जनवरी या फरवरी में विधानसभा बजट सत्र से पहले की जा रही है। इसके बाद, दिसंबर में चुनावों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी, और जैसे ही घोषणा होगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी।
अलग-अलग तारीखों पर होगा चुनाव
अधिकारियों के मुताबिक, नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तारीखें थोड़ी अलग-अलग होंगी, क्योंकि एक ही दिन दोनों चुनाव कराना संभव नहीं है। हालांकि, दोनों चुनावों की अधिसूचनाएं अलग-अलग जारी की जाएंगी। पंचायत चुनाव के नतीजे मतदान के दिन ही घोषित कर दिए जाते हैं, जबकि नगरीय निकाय चुनावों के नतीजे कई चरणों में होने के बाद तय तारीख को घोषित किए जाएंगे।
नगरीय निकाय चुनाव का कार्यकाल समाप्त होने को है, और इसके चलते निर्वाचन आयोग ने सभी प्रक्रियाओं को तेज़ी से पूरा करने की योजना बनाई है। दिसंबर में होने वाले विधानसभा सत्र से पहले अधिकांश काम पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है।
नियमों में बदलाव की आवश्यकता
इन चुनावों को एक साथ कराने से पहले राज्य सरकार को कई महत्वपूर्ण काम करने होंगे। नगर पालिका अधिनियम, नगर निगम अधिनियम और पंचायत अधिनियम में संशोधन की जरूरत होगी। इसके लिए कैबिनेट, राज्यपाल और विधानसभा की मंजूरी की आवश्यकता होगी। विधानसभा सत्र 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, और इसी दौरान ये संशोधन किए जा सकते हैं
सरकार समय पर नहीं कराना चाहती चुनाव – भूपेश बघेल
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने गुरुवार को साय सरकार पर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि, सरकार समय पर नगरीय निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है। जबकि, संविधान के अनुसार 5 वर्ष से पूर्व चुनाव कराना जरूरी है। राज्य सरकार ने संविधान के विपरीत अधिसूचना जारी की है और 6 महीने बाद चुनाव के लिए प्रावधान किया है। इससे स्पष्ट है सरकार निकाय चुनाव को टालना चाहती है। राज्य सरकार ने संविधान से विपरीत अध्यादेश जारी किया है।