शराब घोटाला मामले में AP त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

छत्तीसगढ़ चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी एपी त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ जमानत मिली है. जांच पूरी होने के बाद 10 अप्रैल को उनकी रिहाई होगी. शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव और छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (CSMCL) के पूर्व प्रबंध निदेशक अरुण पति त्रिपाठी को 10 अप्रैल, 2025 से जमानत दी. बता दें कि वो गिरफ्तारी के बाद से 12 अप्रैल, 2024 से जेल में है.
10 अप्रैल को जेल से होंगे रिहा
जस्टिस ए एस ओक की बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि हमारे द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर विचार करते हुए, अपीलकर्ता को जमानत दी जानी चाहिए. हालांकि जांच किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुई है. हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को 10 अप्रैल को जमानत पर रिहा किया जाएगा.
इन शर्तों के साथ मिली जमानत
पासपोर्ट जमा करना होगा
हर रोज सुबह 10 बजे आईओ को रिपोर्ट करना होगा
यदि आरोप पत्र दायर किया जाता है तो उसे आईओ के साथ सहयोग करना जारी रखना होगा
सत्र न्यायालय उपरोक्त शर्तों के अलावा उचित शर्तों पर जमानत पर रिहा करेगा
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