छत्तीसगढ़ में BJP जिला अध्यक्ष और कांग्रेस महामंत्री समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया और कांग्रेस के जिला महामंत्री राजीव अग्रवाल के खिलाफ पुलिस ने जमीन खरीदी बिक्री मामले में धोखाधड़ी का दर्ज किया है. पूरे मामले की शिकायत विधवा ने कोर्ट में की थी और ठगी की पूरी कहानी बताई थी. इसके बाद कोर्ट ने पूरे मामले की गंभीरता को देते हुए पुलिस को जांच के बाद अपराध दर्ज करने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने धारा 420 और 34 के तहत केस दर्ज किया है.
जमीन खरीदी में धोखाधड़ी का मामला
अंबिकापुर में पिछले दिनों हाई प्रोफाइल जमीन खरीदी में धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, मामला तब सामने आया जब अंबिकापुर जिला सत्र न्यायालय ने एक विधवा महिला के द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत परिवाद के बाद पुलिस को भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया और कांग्रेस के महामंत्री राजीव अग्रवाल के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आदेश दिया.
पांच लोगो के खिलाफ भी केस दर्ज
इन दोनों नेताओं के अलावा अन्य पांच लोगों के खिलाफ भी अपराध दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि पूरे मामले की जांच के बाद पुलिस अपराध दर्ज कर मामले से कोर्ट को अवगत कराये. कोर्ट ने इसके लिए पुलिस को तय समय भी दिया था हालांकि पुलिस तय समय पर केस दर्ज नहीं कर सकी लेकिन इसके बाद पुलिस ने अब अपराध दर्ज किया और पूरे मामले को अब कोर्ट में पेश किया है.
दरअसल अंबिकापुर के गंगापुर में स्थित देश कीमती जमीन का सौदा आरोपियों के द्वारा अंबिकापुर के गांधीनगर में रहने वाली दो बहनों से किया था दोनों बहने विधवा हैं जानकारी के अनुसार जमीन का सौदा 1.71 करोड रुपए में किया गया था. लेकिन इसके बाद जब जमीन का रजिस्ट्री कर दिया गया तो फिर जमीन का पूरा पैसा जमीन मालिकों को नहीं दिया गया. कई बार जमीन का पूरा पैसा पाने के लिए जमीन खरीदारों और एग्रीमेंट करने वालों से जमीन मालिक संपर्क करते रहे, उनके घर जाते रहे लेकिन जब रुपए नहीं मिला तो उन्होंने अदालत का शरण लिया.
इस पर कोर्ट ने पुलिस को चंद्रमणी देवी कुशवाहा के परिवाद पर अधिवक्ता दिनेश कुमार सिंह, रविकान्त सिंह, भारत सिंह सिसोदिया, नीरज प्रकाश पाण्डेय, राजेश सिंह, निलेश सिंह, राजीव अग्रवाल के खिलाफ धारा 420, 34 के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया और अब पुलिस ने अपराध दर्ज किया है.