ITR filing FY 2024-25 : इतना आसान है आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना, बस ये कुछ स्टेप करे फॉलों, जाने आसान स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

ITR filing FY 2024-25 : आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख आज, 15 सितंबर 2025, है। पिछली तारीख 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर इस साल 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। अगर देरी से रिटर्न फाइल किया जाता है, तो अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है साथ ही अन्य दण्डात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए, जल्द से जल्द अपनी आयकर रिटर्न फाइल कर ई-वेरीफिकेशन करना आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके।
अगर अभी तक आपने ITR-1 (सहज) फॉर्म से रिटर्न नहीं भरा है, तो यहां आसान स्टेप्स में इसका तरीका बताया गया है।
ITR-1 फॉर्म कैसे भरें (AY 2025-26 के लिए)
सबसे पहले www.incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं और लॉगिन करें। अपना PAN/Aadhaar और पासवर्ड डालकर पोर्टल में प्रवेश करें।
लॉगिन के बाद ITR फाइलिंग पेज पर जाएं। मेन्यू से E-File > Income Tax Returns > File Income Tax Return चुनें।
आकलन वर्ष (Assessment Year) 2025-26 चुनें, ऑनलाइन फाइलिंग का विकल्प चुनें और ‘Continue‘ पर क्लिक करें। आकलन वर्ष पिछले वित्त वर्ष की आय का मूल्यांकन वर्ष होता है।
‘Start New Filing’ पर क्लिक करें, अपनी स्थिति ‘Individual’ चुनें और ‘Continue’ दबाएं।
अब ITR फॉर्म का चयन करें। ITR-1 चुनकर ‘Proceed with ITR-1’ पर क्लिक करें। ‘Let’s Get Started’ पर क्लिक कर इस वर्ष की आयकर रिटर्न भरना शुरू करें। फॉर्म 16, व्याज प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।
अपनी फाइलिंग का कारण चुनें। ध्यान दें कि नया कर सिस्टम डिफॉल्ट विकल्प है। अगर पुराने कर प्रणाली में फाइल करना है तो पर्सनल जानकारी में जाकर बदलाव कर सकते हैं।
व्यक्तिगत जानकारी (Personal Information) में पोर्टल पर पहले से भरी गई जानकारी सत्यापित करें। कुछ जानकारी फॉर्म में सीधे संशोधित नहीं हो सकती, लेकिन प्रोफ़ाइल सेक्शन में जाकर बदली जा सकती है।
सकल कुल आय (Gross Total Income) की जांच करें और संशोधन करें जिसमें वेतन, पेंशन, मकान की आमदनी, लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ आदि शामिल हैं।
कुल कटौतियां (Total Deductions) चेक करें। यह छूट धारा छठवां-A के अंतर्गत होती है, जैसे 80C, 80CCD, 80DD, 80E, 80GG आदि। नए कर प्रणाली में कुछ छूट सीमित होती है।
कर भुगतान (Tax Paid) की जानकारी सत्यापित करें, जिसमें टीडीएस, टीसीएस, अग्रिम कर और स्वयं-अंकित कर शामिल हैं।
कुल कर देय राशि (Total Tax Liability) की जांच करें। अगर कर देय है तो ‘Pay Now’ या ‘Pay Later’ विकल्प मिलेगा। ‘Pay Now’ चुनकर ई-पे टैक्स सेवा से तुरंत भुगतान कर सकते हैं।
यदि कोई कर देय राशि नहीं है या धनवापसी (रिफंड) होनी है, तो ‘Preview Return’ करके आगे बढ़ें।
रिटर्न पूर्ण होने के बाद ‘Preview and Submit’ करें, किसी भी त्रुटि को ठीक करें।
सबमिशन के बाद ‘Proceed to Verification’ करें। ई-वेरीफिकेशन करना अनिवार्य है, जो कि सबसे तेज और सुरक्षित तरीका है। इसे ‘e-Verify Now’ चुनकर तुरंत किया जा सकता है। यदि ‘e-Verify Later’ चुना जाता है तो 30 दिनों के भीतर वेरीफाई करना जरूरी होगा।
सफल ई-वेरीफिकेशन के बाद, आपको ट्रांजेक्शन आईडी और स्वीकृति संख्या मिलती है तथा मोबाइल और ईमेल पर पुष्टिकरण संदेश भेजा जाता है।
इस प्रक्रिया को पूरा करके आपकी आयकर रिटर्न सफलतापूर्वक फाइल हो जाती है और जुर्माना व अन्य दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। समय रहते आईटीआर फाइलिंग और वेरीफिकेशन जरूरी है।