गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार को नियुक्तियों के मापदंडों को लेकर हाईकोर्ट का नोटिस

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर के कुलपति और रजिस्ट्रार को नियुक्तियों के मापदंडों को लेकर नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग के तहत हो रही नियुक्तियों में तय मानदंडों की अनदेखी को लेकर दायर याचिका पर हुई सुनवाई के बाद की गई।
कोर्ट की जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें विश्वविद्यालय के अधिवक्ता के जवाब के पश्चात कुलपति और रजिस्ट्रार को शपथ पत्र के साथ विस्तृत जवाब देने के निर्देश दिए गए। अदालत ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय का दायित्व है कि वह विज्ञापन में विषय तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा निर्धारित योग्यताओं की जानकारी दे। पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा था।
याचिका में आरोप है कि विश्वविद्यालय की ओर से जारी विज्ञापन में संबंधित विषय का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे नियमों की अनदेखी हुई है। विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि एनसीटीई के 2014 के विनियम के अनुसार नजरअंदाज विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री, न्यूनतम 55% अंक और अन्य आवश्यक योग्यताएं अनिवार्य है।
कोर्ट ने विश्वविद्यालय से स्पष्ट पूछा है कि किस विषय या विशेषज्ञता के लिए भर्ती निकाली गई है और क्या वह NCTE के मानकों के अनुरूप है। मामले की अगली सुनवाई में विश्वविद्यालय को अपना जवाब दाखिल करना होगा।






