फरार हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं को झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रायपुर के फरार हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधु, वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर की अग्रिम जमानत याचिकाएं बिलासपुर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। दोनों तोमर बंधु कई महीनों से फरार चल रहे हैं और पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी घोषित किया है। बचाव पक्ष से सतीश चंद्र वर्मा और सरकारी पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता ने पैरवी की, लेकिन बहस के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज करने का फैसला सुनाया। इसके साथ ही पुलिस ने तोमर बंधुओं की संपत्ति कुर्क करने के लिए भी कोर्ट से मंजूरी प्राप्त की है।
कोर्ट ने रायपुर पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश दिया है कि वे व्यक्तिगत शपथपत्र के साथ जवाब दाखिल करें। सेशन कोर्ट ने पहले ही तोमर बंधुओं को 18 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन वे गिरफ्तारी से बचते हुए हाईकोर्ट की शरण लेने गए थे, जहां उनकी जमानत याचिका खारिज हुई। तोमर बंधुओं पर सूदखोरी, जबरन उगाही, मारपीट, और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। पुलिस इन दोनों की तलाश में अभी भी लगी हुई है और अगर दोनों भाई कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई जल्द शुरू होगी।






