Chhattisgarh : सरकारी विभागों में 15 फरवरी के बाद खरीदी पूरी तरह बंद, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

Chhattisgarh : वित्त विभाग ने 15 फरवरी के बाद सरकारी खरीदी पर पूरी तरह रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने इस बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अनेक विभागों द्वारा जल्दबाजी में केवल बजट उपयोग करने की दृष्टि से आवश्यकता न होने पर भी सामग्री खरीदी करते हैं। इससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से अवरूद्ध हो जाती है।
यह प्रक्रिया शासन के हित में नहीं है। वित्त विभाग की ओर से जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि सभी विभाग यह तय कर लें कि 15 फरवरी तक जारी किए गए समस्त खरीदी आदेशों का भुगतान 15 मार्च तक पूरा कर दिया जाए।
इन पर लागू नहीं होगा नियम
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना, सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा विशेष केंद्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए खरीदे जाने वाली सामग्री।
लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यात्रिकी सेवा एवं वन विभाग से संबंधित परियोजनाओं में मंडार की स्थिति का आंकलन करने के उपरांत आगामी एक माह में उपयोग आने बाली सामग्री। जेलों, शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजनांतर्गत बन रहे अस्पतालों तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों व आश्रमों में भोजन, कपडा, दवाइयों का क्रय तथा अन्य प्रासंगिक व्यय।पोषण आहार के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जा रहे खाद्यान की खरीदी व परिवहन। लोकभवन सचिवालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास तथा मुख्यमंत्री सचिवालय, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय।






