छत्तीसगढ़
अमन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका, CBI को केस नहीं होगा ट्रांसफर
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह की मनी लॉंड्रिंग के मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. अब इस मामले की जांच ACB/EOW ही करेगी.
अमन सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट सीएस सुन्दरम और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने पैरवी करते हुए आग्रह किया था कि मामले की जांच CBI को ट्रांसफर किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.