छत्तीसगढ़बस्तर संभाग

सुकमा – भृत्य का पति निकला रेप का आरोपी, पोटाकेबिन छात्रावास मामले में पुलिस का खुलासा

सुकमा। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में सुकमा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल थाना एर्राबोर क्षेत्रान्तर्गत कन्या आवासीय विद्यालय पोटाकेबिन में अध्ययनरत् बालिका के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा दुष्कृत्य किये जाने की सूचना पर दिनांक 24.07. 2023 को थाना एर्राबोर के द्वारा अपराध क्रमांक 09/2023 धारा 456, 363, 376 (क) (ख), 324 भादवि., 4, 5 (ड), 6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। Also Read – भूपेश बघेल का पीएम मोदी पर हमला, घूम सकते हैं संसद चर्चा में भाग लेने क्यों नहीं आ सकते प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय जिला सुकमा के द्वारा तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोण्टा के नेतृत्व में 08 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया।

जांच दल ने लगभग 50 से अधिक व्यक्तियों से पुछताछ करके व इतने ही मोबाईल एवं टॉवर डम्प के विश्लेषण एवं घटना स्थल व घटना की परिस्थियों का विश्लेषण के आधार पर आरोपी माड़वी हिड़मा उर्फ राजू उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी एर्राबोर के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर एवं पीड़िता के द्वारा पहचान सुनिश्चित किये जाने पर विधिवत् गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकरण में जांच के दौरान यह तथ्य सिद्ध होना पाये जाने पर की आश्रम कि अधीक्षिका हिना उम्र 36 वर्ष हाल मुकाम पोटाकेबिन एर्राबोर के द्वारा उक्त अपराधिक घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ कार्यालय एवं पुलिस को उचित समय पर नही दिया गया. जिस पर से प्रकरण में धारा 376 (च) भादवि. व धारा 21 पाक्सो एक्ट जोड़ कर आरोपी माहिला आश्रम अधीक्षिका को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है

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