छत्तीसगढ़रायगढ़ संभाग

तेन्दूपत्ता संग्राहकों को मिली सामाजिक सुरक्षा : वन मंत्री अकबर

रायपुर / छत्तीसगढ़ में शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रारंभ होने की तिथि 5 अगस्त 2020 से अब तक 6 हजार 460 प्रकरणों में हितग्राहियों को 97 करोड़ 73 लाख 80 हजार रूपए की राशि का भुगतान किए जा चुके हैं।

इनमें वर्षवार 2020-21 में 355 हितग्राहियों को 5 करोड़ 33 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया गया। इसी तरह वर्ष 2021-22 में 3 हजार 472 हितग्राहियों को 52 करोड़ 19 लाख 20 हजार रूपए की राशि और वर्ष 2022-23 में 2 हजार 323 हितग्राहियों को 35 करोड़ 37 लाख रूपए तथा वर्ष 2023-24 में 308 हितग्राहियों को अब तक 4 करोड़ 82 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया गया है।

गौरतलब है कि *मुख्यमंत्री भूपेश बघेल* के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा वनवासी तेन्दूपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत *वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर* के मार्गदर्शन में राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का कुशलतापूर्वक संचालन हो रहा है।

देश में इस तरह की यह पहली योजना है, जो तेंदूपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित है। *प्रधान मुख्य वन संरक्षक व्ही. श्रीनिवास राव* ने बताया कि 5 अगस्त 2020 से यह योजना छत्तीसगढ़ में संचालित की जा रही है।

इस संबंध में *प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ श्री अनिल राय* ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिनकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से 50 वर्ष तक हो, उसकी सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को दो लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

दुर्घटना से मृत्यु होने पर दो लाख रूपए की राशि अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाती है। दुर्घटना से पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में दो लाख रूपए तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में एक लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाती है।

इसी तरह तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिनकी आयु मृत्यु दिनांक को 51 से 59 वर्ष के बीच हो, उसकी सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को 30 हजार रूपए तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75 हजार रूपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

दुर्घटना में पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में 75 हजार रूपए तथा आंशिक निःशक्तता की स्थिति में 37 हजार 500 रूपए की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाती है।

ख़बर को शेयर करें

news36Desk

news36 Desk में अनुभवी पत्रकारों और विषय विशेषज्ञों की पूरी एक टीम है जो देश दुनिया की हर खबर पर पैनी नजर बनाए रखते है जो आपके लिए लेकर आते है नवीनतम समाचार और शोधपरक लेख

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button