छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई , होटल संचालक पिता पुत्र गिरफ्तार, कोर्ट ने 25 सितंबर तक रिमांड पर भेजा

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला केस में लगातार जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है. शुक्रवार को ईओडब्ल्यू और एसीबी ने छत्तीसगढ़ के होटल कारोबारी नितेश पुरोहित और उनके बेटे यश पुरोहित को गिरफ्तार किया है. दोनों अब 25 सितंबर तक जेल में रहेंगे.
इस गिरफ्तारी को लेकर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है. इस विज्ञप्ति के मुताबिक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दोनों की गिरफ्तारी हुई है. गुरुवार को शराब घोटाला मामले में तत्कालीन आयुक्त निरंजन दास को गिरफ्तार किया गया था. मार्च 2024 से नितेश पुरोहित उसके पुत्र यश पुरोहित पर कार्रवाई हो रही थी, दोनों को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है.
मार्च 2024 से नितेश पुरोहित, उसके पुत्र यश पुरोहित और कल गिरफ्तार हुए तत्कालीन आयुक्त निरंजन दास फरार चल रहे थे. जिन्हें गिरफ्तार किया गया है. तीनों आरोपियों के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 में No Coercive Action (कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं) का आदेश पारित किया था. इसके बाद ब्यूरो के नोटिस पर आरोपी उपस्थित तो हुए थे लेकिन मामले में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया. 17 सितंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय से No Coercive Action से रोक हटने के पश्चात तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.
अदालत ने दोनों को रिमांड पर भेजा
होटल कारोबारी आरोपी और उसके पुत्र सिंडिकेट के प्रमुख सदस्य थे. जांच में यह पता चला है कि इनके द्वारा आबकारी घोटाले की अवैध राशि का संग्रहण किया जाता था. उसके बाद इन राशि का डिस्ट्रिब्यूशन भी इनकी तरफ से किया जाता था. दोनों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने दोनों को 25 सितंबर तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर भेज दिया है.






