छत्तीसगढ़बिलासपुर संभाग

सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

बिलासपुर। उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, सूबेदार सहित अन्य पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा का रास्ता साफ कर दिया है। SC ने बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दिया है। बता दें कि, उम्मीदवारों ने याचिका में व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षा में अनियमितता के आरोप लगाए थे।

दरअसल, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर (रेडियो), सब इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) सहित अन्य 971 पदों पर भर्ती की जा रही है। इस भर्ती को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में उम्मीदवारों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी। याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि सूची का परीक्षण कर लें ताकि प्लाटून कमांडर में महिला की भर्ती न हो। राज्य सरकार ने कोर्ट को परीक्षण के बाद ही प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया था। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने इनकार कर दिया था।

पुलिस भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ
हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद याचिकाकर्ताओं ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार का रास्ता साफ हो गया है।

लगा था अनियमितता का आरोप
याचिकाकर्ताओं के मुताबिक पुलिस भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से भारी अनियमितता बरती जा रही है। प्लाटून कमांडर के पद पर महिलाओं की भर्ती की जा रही है। लिखित परीक्षा के अंक भी जारी नहीं किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर (रेडियो), सब इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) सहित अन्य 971 पदों पर भर्ती के लिए 13 सितंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया था। परीक्षा में हो रही देरी को लेकर अभ्यर्थियों को आंदोलन करना पड़ा था। 29 जनवरी 2023 को अंबिकापुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर में परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद हाई कोर्ट में 105 याचिकाएं लगाई गई हैं।

प्लाटून कमांडर के पद पर भर्ती को लेकर विवाद
याचिका के अनुसार कुल 971 पदों में से 247 पद प्लाटून कमांडर के लिए आरक्षित किया गया है। विज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगी। इसके बाद भी चार हजार से अधिक महिलाओं को इसमें पात्र मान लिया गया है। इससे पात्र पुरुष उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से बाधित हो गए हैं। इसके साथ ही एक्स सर्विस मैन के लिए 1,900 पद स्वीकृत हैं, जबकि कुल पात्र उम्मीदवारों की संख्या ही 450 के करीब हैं।

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news36Desk

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