आचार संहिता के लागू होते ही तीन चरणों में हटेंगे बैनर पोस्टर, निगम ने जारी किए निर्देश
रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसी कयास है कि अब आचार संहित कभी भी लग सकती है। ऐसे में नगर निगम ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम द्वारा आज जारी किए गए निर्देश के अनुसार राज्य में आचार संहिता के लगते ही 3 चरणों में बैनर पोस्टर हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
इसमें 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में चरणबद्ध तरीके से सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे राजनीतिक व्यक्ति जो चुनाव लड़ सकते हैं या वे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। उनकी तस्वीर हटा देना चाहिए। महापुरुषों की तस्वीर या प्रतिमाएं इस आदेश से अप्रभावित रहेंगी।
निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी शासकीय संपत्तियों एवं उसके परिसरों के दीवालों में दीवार लेखन, पोस्टर / स्टीकर्स / कटआउट होर्डिंग्स बैनर झंडे या अन्य माध्यम के राजनैतिक विज्ञापन के प्रचार-प्रसार को आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा के 24 घण्टें के भीतर हटाने होंगे।
सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे- रेलवे स्टेशन हवाई अड्डें बिजली खंभे नगर निगम के दीवार लेखन / पोस्टर / स्टीकर्स / होर्डिग्स / बैनर / झंडे आदि आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा के 48 घंटे के भीतर एवं निजी संपत्तियों पर स्थानीय विधि और अदालत के अधीन रहते हुये प्रदर्शित किये गये सभी अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापन को आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा के 24 घंटों के भीतर हटाया जाना है।
आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव के दौरान सरकारी खर्चे पर समाचार पत्रों / अन्य किसी मीडिया एवं आधिकारिक मीडिया का दुरूपयोग राजनैतिक समाचारों के पक्षपातपूर्ण प्रकाशन / प्रसारण या सरकार के उपलब्धियों के प्रचार के लिये नहीं किया जायेगा । सरकार की उपलब्धियों को दर्शित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में विज्ञापन जारी नहीं किये जायेंगे।
सरकारी खर्च पर यदि कोई विज्ञापन पहले ही जारी किया जा चुका है, तो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका प्रसारण या प्रकाशन तत्काल बंद कर दिया जाएगा, और ऐसा कोई विज्ञापन घोषणा की तिथि से समाचार पत्र पत्रिका में नहीं किया जायेगा, के संबंध में निर्देश प्राप्त हुये है ।