छत्तीसगढ़

Chhattisgarh – आज भी थमे रहेंगे वाहनों के पहिये..नए कानून के विरोध में ड्राइवरों का हड़ताल.. दूसरे दिन भी ठप्प रहेगा परिवहन

Hit And Run New Law: हिट एन्ड रन के नए कानून को लेकर जहां सोमवार को प्रदेश भर एक सवारी और मालवाहकों के पहिये थमे रहे तो वही आज दूसरे दिन यानी मंगलवार को भी ड्राइवर्स हड़ताल पर होंगे। जाहिर है परिवहन संघ के इस फैसले से आम लोगों को आज फिर कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। देशव्यापी इस हड़ताल से देशभर में अफरा तफरी का माहौल है। नए क़ानून की पेचीदगी से नाराज ड्राइवर संघ ने पूरी तरह काम बंद करते हुए सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। देखना होगा कि सरकार की तरफ से अब इस पूरे मसले पर क्या जरूरी कदम उठाये जाते है।

क्या हैं हिट एन्ड रन कानून (Hit And Run New Law)
अधिकतर देखा गया है कि कोई भी ट्रक या डंपर चालक किसी भी व्यक्ति को कुचलकर भाग जाता था अगर पुलिस उसको पकड़ लेती थी तो थाने से ही जमानत हो जाती थी। इसके अलावा 2 साल कैद का भी प्रावधान था, लेकिन सरकार ने इस कानून को संशोधित कर दिया है। हिट एंड रन मामले में अब वाहन चालक को 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा 7 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। सरकार के इस फैसले के बाद पूरे देश के ट्रक और डंपर चालक परेशान है। इनका कहना है कि यह सरासर गलत है। सरकार को यह कानून वापस लेना होगा।

लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना
इसी मांग को लेकर पूरे देश में ट्रक और डंपर चालक हंगामा कर रहे हैं। हालांकि जहां-जहां पर प्रदर्शन और हंगामा हो रहा है, वहां पर पुलिस बल तैनात है। वाहन चालकों को समझ कर हड़ताल को समाप्त करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि वाहन चालकों के हंगामा होने की वजह से काफी लोगों को परेशानियां हो रही है। वाहन चालकों ने भी सड़क पर अपनी गाड़ियां खड़ी करके चक्का जाम लगा दिया है। सोमवार को हफ्ते का पहला दिन और साल का पहला दिन होने की वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन यह हड़ताल होने की वजह से लोग परेशान हैं।

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