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Chhattisgarh News – साय कैबिनेट का फैसला पीएससी मामले की होगी सीबीआई जांच…मिलेगा पांच साल तक फ्री चावल…देखे कैबिनेट के निर्णय

रायपुर। साय सरकार लोक सेवा आयोग की भर्ती में गड़बड़ी के लगे आरोपों की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी करेगी। विष्‍णुदेव साय कैबिनेट ने इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है।

बता दे कि सरकार में सीजी पीएससी की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगा है। पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी सहित अन्‍य आईएएस, आईपीएस अफसरों और नेताओं के रिश्‍तेदारो के चयन का आरोप लगा है। विधानसभा चुनाव के दौरान पीएससी की भर्ती में घोटला बड़ा मुद्दा बना था। भाजपा ने सत्‍ता में आने पर इस मामले की जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने का वादा किया था। भाजपा की सरकार बनने के बाद से युवा जांच की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। यह मामल हाईकोर्ट के विचाराधीन है।

बैठक के बाद डिप्‍टी सीएम अरुण साव ने बताया कि राज्य के युवाओं के हित में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की शिकायतों के परिपेक्ष्य में विस्तृत जाँच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है।

मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी का वायदा पूरा हो गया है। गौरतलब है कि धान खरीदी का यह वायदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी में भी शामिल रहा है।

साव ने बताया कि सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए उन्हें आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है, इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है।

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