कोई राहत नहीं…सिंधी कालोनी हत्याकांड के सभी आरोपियों की आजीवन कारावास की सजा बरकरार
बिलासपुर – चार साल पहले सिंधी कालोनी में युवक की हत्या के मामले में सभी छह आरोपियों की अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को यथावत रखा है।
बता दे कि गोड़पारा निवासी अमित नंदवानी का स्र्पयों के लेनदेन को लेकर अपने दोस्तों से विवाद चल रहा था। विवाद के बीच ही किसी मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया। चार अगस्त 2018 को वह जेल से रिहा हुआ। जेल से छूटने के बाद दोस्तों ने मिलने के बहाने उसे बुलाया। दोस्तों के बुलाने पर वह रात साढ़े 11 बजे के करीब सिंधी कालोनी स्थित पंचायत भवन के पास पहुंचा। वहां पहले से ही सन्नी ठारवानी, लखन ढीमर, सुनील तलरेजा, सूरज करतारी, सागर ठारवानी व विशाल ठारवानी इंतजार कर रहे थे। आरोपित लाठी, खंजर, तलवार व एयर पिस्टल रखे थे। जैसे ही अमित पहुंचा उसके ऊपर सभी ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया।