भिलाई के कांग्रेसी विधायक देवेन्द्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज, कोल स्कैम में आरोपी हैं कांग्रेसी विधायक
बहुचर्चित कोल लेवी घोटाला मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की बेंच में हुई।
इससे पहले रायपुर में विशेष कोर्ट ने भी देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने माना था कि इस पूरे स्कैम से जुड़े पैसे का इस्तेमाल उन्होंने चुनाव में किया था। इसके बाद विधायक ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
ED ने किया था अग्रिम जमानत देने का विरोध
पिछली सुनवाई में विधायक के वकील ने तर्क दिया था कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत देवेंद्र यादव के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। लिहाजा, उन्हें अपराधी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कोर्ट से कहा कि किसी केस में केवल जानने से कोई मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता।
इस केस में विधायक को सिर्फ इसलिए आरोपी बनाया गया है, क्योंकि वो सूर्यकांत तिवारी को जानते हैं। सुनवाई के दौरान ED के वकील ने अग्रिम जमानत देने का विरोध किया और जांच में मिले साक्ष्यों को बताया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
2 मार्च को जारी हुआ था दूसरा वारंट
2 मार्च को कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव, कांग्रेस नेता विनोद तिवारी और आरपी सिंह के खिलाफ दूसरा जमानती वारंट जारी किया था। सभी आरोपियों को 27 मार्च तक कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। कोल घोटाले के मामले में 2 मार्च को कोर्ट में देवेंद्र यादव ने अनुपस्थिति को माफ करने के लिए आवेदन लगाया गया था। दोनों पक्षों के सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट ने आवेदन खारिज किया था।