24 घंटे के भीतर अपहरण कर बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी दुर्याेधन नुरेटी को किया गया गिरफ्तार।
पुलिस अक्षीक्षक श्री प्रभात कुमार (भा.पु.से.) के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस के द्वारा एक ओर नक्सल विरोधी माड़ बचाव अभियान संचालित किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर आपराधिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।
इसी कड़ी में दिनांक 31.07.2024 को नाबालिग छात्रा को आरोपी दुर्याेधन नुरेटी बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया था जिसे नारायणपुर पुलिस को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। ज्ञात हो कि दिनांक 30.07.2024 को बालिका प्रातः रोजाना की तरह स्कूल जाने के लिये घर से निकली थी जिसे आरोपी दुर्याेधन नुरेटी के द्वारा बहला-फुसलाकर अपहरण कर अपने साथ ग्राम चिचगांव भानुप्रतापपुर लेकर गया था। उक्त घटना पर थाना नारायणपुर में मामला दर्ज कर अनुंसधान में लिया गया। प्रकरण के आरोपी को पकड़ना एवं नाबालिग बालिका को रेस्क्यू करना निश्चित ही पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था।
उक्त प्रकरणों की गंभीरता को देते हुए पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार (भा.पु.से.) के निर्देशन, अति. पुलिस अधीक्षक श्री रोबिनसन गुड़िया (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन एवं श्री लौकेश बंसल अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) नारायणपुर के पर्यवेक्षण में निरीक्षक-थाना प्रभारी श्री दिनेश चन्द्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर अलग-अलग संभावित जगहों पर दबिश दिया जाकर 24 घंटे की भीतर प्रकरण के आरोपी दुर्याेधन नुरेटी को ग्राम चिचगांव भानुप्रतापपुर में घेरबंदी कर पकड़ा गया एवं नाबालिग बालिका की बरामदगी की गई है। बालिका ने पूछताछ पर उनके साथ आरोपी दुर्याेधन के द्वारा दुष्कर्म किया जाना बताये जाने पर प्रकरण में धारा 87, 64 (2)(एम) बीएनएस 4, 6 पॉक्सों एक्ट की धाराओं का समावेश किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
प्रकरण में जिला नारायणपुर से निरीक्षक-थाना प्रभारी श्री दिनेश चन्द्रा, सउनि नारायण पोया, सउनि वंदना चन्द्राकर, सउनि सोनबती मण्डावी, प्र. आर. 228 सेवक राम केरकेटट्ा, आर. 815 शंकर गोटा, 310 रामसिंह पोयाम एवं म.आर.271 रसनी मरकाम सहित नारायणपुर पुलिस के महत्वपूर्ण योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी 1- दुर्याेधन नुेरटी पिता कलीराम नुरेटी उम्र 22 वर्ष साकिन चिचगांव थाना भानुप्रतापपुर जिला कांकेर (छ.ग.)
आपराधिक प्रकरणः- थाना नारायणपुर अपराध क्रमांक- क्रमांक 81/2024 धारा 137(2)बीएनएस जोड़ने धारा 87, 64 (2)(एम) बीएनएस 4, 6 पॉक्सों एक्ट।