Bilaspur News : बिलासपुर में कोर्ट ने इस मामलें में सुनाई मौत की सजा
Bilaspur News : छत्तीसगढ़ बिलासपुर के मस्तूरी के हिर्री गांव में 1 जनवरी 2024 को पति ने चरित्र शंका चलते अपनी पत्नी व तीन बच्चो की गला घोट कर को हत्या कर दी थी। जांच के बाद मस्तूरी पुलिस ने 4 माह बाद चलान पेश किया था। तीन माह तक चली जिरह के बाद न्यायालय में दशम न्यायाधीश ने आरोपित को सजाए मौत व 10 हजार रुपए का जुमाने की सजा सुनाई है।
बता दे कि मस्तूरी हिर्री गांव निवासी उमेंद पिता परदेशी केंवट (34) ने चरित्र शंका के चलते अपनी पत्नी सुक्रिता केंवट (32) बेटी खुशी केंवट (5), बेटी लिसा केंवट (3) व 18 माह के बेटे पवन केंवट की गला रस्सी से गला घोट कर हत्या कर दी थी। पत्नी व बच्चो की हत्या के आरोप में मस्तूरी पुलिस ने आरोपी उमेंद केंवट को गिरफ्तार कर चार माह में न्यायालय में चालान पेश किया था। दशम अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सभी पहलुओं को सुनने के बाद न्यायाधीश ने पत्नी व बच्चो की हत्या के आरोपित उमेंद्र केंवट को प्राण न निकलते तक रस्सी से लटकाने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपित उमेंद्र केंवट को 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। अर्थ दण्ड की राशि न अदा करने पर आरोपी को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है। शासन की ओर से अतिरिक्त लको अभियोजक लक्ष्मीकांत तिवारी व अतिरिक्त लोग अभियोजक अभिजीत तिवारी ने पैरवी की है।
बच्चो को सोने के दौरान घोटा गला
पुलिस ने मामले की जांच व पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के आधार पर पाया कि पत्नी जब रात में बाड़ी गई थी। उस दौरान आरोपी पीछे से पहुंचा और रस्सी से उसका गला घोट दिया था। बच्चे सो रहे थे इस दौरान आरोपी ने सोते हुए बच्चो का भी गला रस्सी से घोट कर उनकी हत्या कर दी थी।
रात में केक काट मनाया जश्न
1 जनवरी की रात को पूरे परिवार ने केक काट कर नए साल का जश्न मनाया और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो गया था। किसी को परिवार के किसी भी सदस्य को अभाष नहीं हुआ कि उमेंद्र केंवट के दिमाग में क्या चल रहा है। सुबह जब सभी की लाश मिली व उमेंद्र ने थाने पहुंच कर घटना की जानकारी दी तो पुलिस भी सकते में आ गई थी।
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