दुर्ग में चंगाई सभा की आड़ में मतांतरण, दो पास्टर सहित नौ गिरफ्तार

दुर्ग के रायपुर नाका स्थित एक मकान में गुरुवार देर रात एक कथित चंगाई सभा के दौरान मतांतरण का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में बजरंग दल की सूचना पर पद्मनाभपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और दो पास्टर सहित कुल नौ लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
न्यायालय ने सभी आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया, वहीं अदालत में पेशी के दौरान अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने आरोपितों की जमानत का विरोध भी किया।
चंगाई सभा में हो रहा था धर्मांतरण का प्रयास
घटना गुरुवार रात लगभग 10:15 बजे की है। रायपुर नाका निवासी मधु तांडी के घर में चंगाई सभा आयोजित की गई थी। बजरंग दल के सदस्य सौरभ देवांगन और बलदाऊ साहू को इस आयोजन की जानकारी मिली, जिसके बाद वे अन्य सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचे। उनके अनुसार सभा में हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक बातें कही जा रही थीं और उपस्थित लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था।
बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहले घर के बाहर खड़े होकर सभा में हो रही गतिविधियों को सुना। बाद में वे भीतर घुस गए, जहां उन्होंने पास्टर और अन्य लोगों को धार्मिक प्रचार करते पाया। उनके अनुसार, कुछ महिलाएं बजरंग दल के सदस्यों को देखकर मौके से भाग गईं।
मौके पर पहुंची पुलिस
बजरंग दल के सदस्यों ने तुरंत इस घटना की जानकारी पद्मनाभपुर पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घर के अंदर मौजूद लोगों से पूछताछ कर उन्हें हिरासत में ले लिया।
पूछताछ के बाद पुलिस ने नयापारा निवासी बलदाऊ साहू की शिकायत पर बीएनएस की धारा 299 और छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मधु तांडी, पास्टर ममता दीक्षित, पास्टर रिबैरो विलियम्स, सुमन दीप, नीता बघेल, देवंती बघेल, बिन्नी तांडी, सपन द्वीप और राजेश पटेल शामिल हैं। इन्हें शुक्रवार को जिला न्यायालय में पेश किया गया।