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CGPSC घोटाला : इन तीन लोगों को हाईकोर्ट का बेल देने से इंकार, कोर्ट बोला ‘कृत्य हत्या से भी गंभीर अपराध’

CGPSC घोटाला : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित CGPSC भर्ती घोटाले में एग्जाम कंट्रोलर सहित 3 आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मामले में जस्टिस बीडी गुरु ने एक बार फिर कहा कि जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करता है, वह लाखों युवाओं के भविष्य से खेलता है, यह कृत्य हत्या से भी गंभीर अपराध है।

कोर्ट ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक कर पीएससी जैसी प्रतिष्ठित संस्था को शर्मसार किया है। मामले के आरोपी बाढ़ द्वारा फसल खाने जैसा उदाहरण हैं। इसी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने एग्जाम कंट्रोलर ललित गणवीर और दो आरोपी टामन सिंह के भतीजों की बेल खारिज कर दी।

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