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Chhattisgarh : बी.फार्मा और उच्च डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को भी मिलेगा फार्मासिस्ट भर्ती में मौका

Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट में स्वास्थ्य विभाग ने फार्मासिस्ट गेड 2 की भर्ती का लिए निकाले गए विज्ञापन को चुनौती देते हुए लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं को अंतरित राहत दी है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देशित किया है कि, वे सीजी व्यापम को तत्काल निर्देशित करें कि, बी फार्मा और इससे उच्च डिग्री धारक अभ्यर्थी भी पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सके।

बता दें कि, राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने 30 जून 2025 को फार्मासिस्ट गेड 2 के भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक , इस विज्ञापन में डिप्लोमा इन फार्मेसी( डी फार्मा)के अभ्यर्थियों को ही पात्र माना गया था और बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी फार्मा) और उससे उच्च डिग्री धारकों को जो फार्मेसी कौंसिल में विधिवत पंजीकृत है, उन्हें आवेदन करने से वंचित कर दिया गया। जबकि इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई शाम 5 बजे तक ही थी। इसलिए हाईकोर्ट में अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया के माध्यम से अर्जेंट हियरिंग की याचिका लगाई गई। हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है वे सीजी व्यापम को तत्काल निर्देशित करें कि बी फार्मा और इससे उच्च डिग्री धारक भी आवेदन कर सके।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सभी पात्र अभ्यर्थियों पर लागू होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह विज्ञापन, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से इस आदेश की जानकारी सभी तक पहुंचाए ताकि कोई भी योग्य उम्मीदवार छूट न जाए।

क्या था मामला
राज्य में चल रही फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया में केवल डिप्लोमा धारकों को पात्र माना गया था, जिससे बी.फार्मा और उच्च डिग्रीधारी छात्र बाहर हो गए थे। इसको लेकर कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

अब क्या होगा ?
व्यापम 25 जुलाई तक फिर से आवेदन लेगा
B.Pharma और उससे ऊपर की डिग्रीधारी अब आवेदन कर सकेंगे
राज्य शासन को जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश
भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट की अंतरिम रोक जारी रहेगी

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