छत्तीसगढ़बिलासपुर संभाग

आदेश जारी : मदिरा प्रेमियों के लिए बुरी खबर, दो दिन तक शराब दुकान रहेगी बंद

सारंगढ़/बिलाईगढ़ : कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के घोषित मतदान के मद्देनजर जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ अंतर्गत संचालित समस्त देशी मदिरा दुकानों (सीएस-2 घघ), कंपोजिट मदिरा दुकानों (सीएस-2 घघ कंपोजिट) तथा विदेशी मदिरा दुकानों (एफएल-1 घघ) को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व (15 नवंबर को शाम 5 बजे) से लेकर 17 नवंबर 2023 को मतदान समाप्ति तक पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि का आदेश जारी किया है। इस शुष्क अवधि में मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

इसी प्रकार ओड़िशा के बरगढ़ जिला कलेक्टर ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला और महासमुंद जिला से जुड़े समीपवर्ती 20 मदिरा दुकानों को उक्त अवधि में बंद रखने का आदेश जारी किया है।

ख़बर को शेयर करें

news36Desk

news36 Desk में अनुभवी पत्रकारों और विषय विशेषज्ञों की पूरी एक टीम है जो देश दुनिया की हर खबर पर पैनी नजर बनाए रखते है जो आपके लिए लेकर आते है नवीनतम समाचार और शोधपरक लेख

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button