मध्यप्रदेश

CM हेल्पलाइन का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई, जानें क्या हैं नए नियम और क्या होगी सजा?

MP CM Helpline: मध्य प्रदेश सरकार ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कर रही है, जो सीएम हेल्पलाइन (181) पर फर्जी शिकायतें करते हैं. झूठी शिकायतें और आदतन लोगों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देश के बाद शहरी विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को ऐसे लोगों की लिस्ट कलेक्टर ऑफिस में जमा करने का निर्देश दिया है जो आदतन और झूठी शिकायत करते हैं.

एक शख्स और 100 से ज्यादा शिकायतें

मुख्यमंत्री मोहन यादव फर्जी शिकायतों को लेकर सख्त हैं. उन्होंने पहले भी निर्देश दिया था कि शिकायत दर्ज करने से पहले उनकी जांच की जाए. शिकायतें झूठी मिलने पर FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जाए. जांच में पाया गया है कि इंदौर, जबलपुर, रीवा संभागों से ज्यादा फर्जी शिकायतें सामने आ रही हैं. यहां एक-एक व्यक्ति की 100 से ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं.

ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई होगी

शहरी आवास एवं विकास विभाग के एक अधिकारी के अनुसार फर्जी और आदतन शिकायत करने वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है. ऐसे लोग समाधान प्रक्रिया को कमजोर करते हैं और प्रक्रिया में रुकावट बनते हैं. कई जिलों में 58 शिकायतकर्ताओं की पहचान की गई है. ऐसे लोग शिकायत करने के बाद मोबाइल स्विच-ऑफ कर लेते हैं या शिकायत को क्लोज नहीं करने देते हैं. ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा.

भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने करीब एक माह पहले सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर बड़वानी समेत पूरे प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायतों पर कार्रवाई की करने की मांग की थी.

क्या सीएम हेल्पलाइन?

CM हेल्पलाइन नंबर लोगों की शिकायत निवारण के लिए एक सिंगल विंडो केंद्र है. राज्य सरकार की ओर से एक नंबर 181 जारी किया गया है. इस नंबर पर कॉल करके लोग सरकारी काम से जुड़ी समस्याओं की शिकायतों को दर्ज करवा सकते हैं. शिकायत सही पाई जाने पर इसे संबंधित विभागों में भेज दिया जाता है.

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Regional Desk

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