Soumya Chaurasia : शराब घोटाला केस में सौम्या चौरसिया को झटका, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की किया खारिज

शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सौम्या चौरसिया (Soumya Chaurasia) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान सौम्या चौरसिया की ओर से अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की गई थी, वहीं ACB/EOW की ओर से जमानत का कड़ा विरोध किया गया।
सौम्या चौरसिया की बढ़ी मुश्किलें
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। इस आदेश के बाद शराब घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया (Soumya Chaurasia) की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बता दें कि इससे पहले ED ने ACB/EOW रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा IPC, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की। जांच में पता चला है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ। 2500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की आपराधिक कमाई इससे अर्जित की गई।गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के इस बहुचर्चित शराब घोटाले में ED की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
बता दें की कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी सौम्या चौरसिया (Soumya Chaurasia) और निखिल चंद्राकर की अचल संपत्तियों को अटैच किया था। ईडी द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार इस कार्रवाई में कुल आठ अचल संपत्तियां अटैच की गई हैं, जिनमें ज़मीन के टुकड़े और रिहायशी फ्लैट शामिल हैं। अटैच की गई संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत करीब 2.66 करोड़ रुपये बताई गई है।






