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बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : शिक्षा विभाग ही लेगा प्राइवेट स्कूलों के भी 5वीं-8वीं की परीक्षा

रायपुर: छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों (Private Schools) को अब कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं राज्य शासन के निर्देशानुसार ही देनी होंगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने निजी स्कूल संघ द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने इन परीक्षाओं को केंद्रीकृत (Board Pattern) किए जाने को चुनौती दी थी।

क्या है पूरा मामला?
राज्य सरकार ने पिछले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को बोर्ड पैटर्न पर आयोजित करने का निर्णय लिया था। निजी स्कूल संघ ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया था कि उन्हें खुद परीक्षा आयोजित करने की छूट मिलनी चाहिए। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2024 को RTE (शिक्षा का अधिकार) कानून में किए गए संशोधन ने सरकार का पक्ष मजबूत कर दिया।

संशोधन के तहत अब कक्षा 5वीं और 8वीं में वार्षिक परीक्षा आयोजित करना पूरी तरह वैध है। इसी आधार पर न्यायमूर्ति नरेश चंद्रवंशी की पीठ ने निजी स्कूलों की याचिका को आधारहीन मानते हुए निरस्त कर दिया।

बता दे कि न्यायालय के इस आदेश का प्रभाव प्रदेश के हजारों स्कूलों पर पड़ेगा,छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) से संबद्ध सभी 6,200 निजी स्कूल अब सरकारी स्कूलों की तरह ही शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे।प्रदेश के 600 सीबीएसई (CBSE) संबद्ध स्कूल इस दायरे से बाहर रहेंगे। वे अपनी परीक्षाएं पूर्व की भांति स्वयं ही आयोजित करेंगे। अब सरकारी और निजी (CGBSE) दोनों स्कूलों में एक जैसे प्रश्नपत्र होंगे और मूल्यांकन की पद्धति भी एक समान रहेगी।

पिछले साल मिली थी राहत, इस बार क्यों नहीं?
पिछले शैक्षणिक सत्र (2024-25) में हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को राहत दी थी, क्योंकि सरकार ने बोर्ड परीक्षा का आदेश सत्र के बिल्कुल अंत में जारी किया था।

इस बार विभाग ने सावधानी बरतते हुए सत्र 2025-26 की शुरुआत में ही आदेश जारी कर दिया था कि निजी स्कूलों के लिए बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होगी। समय पूर्व सूचना दिए जाने के कारण इस बार निजी स्कूलों के “जानकारी के अभाव” वाले तर्क को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया।

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news36Desk

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