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Chhattisgarh : पुलिस आरक्षक पद पर 5,967 नियुक्तियों का रास्ता साफ, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला


रायपुर: बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगा स्टे (रोक) हटाते हुए इसे आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने और चयनित उम्मीदवारों को जल्द ज्वॉइनिंग देने के आदेश दिए हैं।


क्या था विवाद?
पुलिस विभाग ने लगभग 5,967 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। विवाद विज्ञापन में यह प्रावधान होने के कारण हुआ कि एक उम्मीदवार एक से अधिक जिलों के लिए आवेदन कर सकता था।
समस्या क्या थी?
- कई होनहार उम्मीदवार एक साथ 3-4 जिलों की मेरिट लिस्ट में आ गए थे।
- याचिकाकर्ताओं को चिंता थी कि जब ये उम्मीदवार किसी एक जिले को चुनेंगे, तो बाकी जिलों में उनके द्वारा खाली किए गए पद नहीं भरे जाएंगे, जिससे अन्य पात्र उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलेगा।
- अनुमान लगाया गया था कि इससे लगभग 2,500 पद खाली रह सकते हैं।
हाई कोर्ट का फैसला और सरकार का तर्क
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि कुछ उम्मीदवार एक से अधिक जिलों में चयनित हुए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि वास्तविक खाली पदों की संख्या तभी पता चलेगी जब चयनित उम्मीदवार जॉइन कर लेंगे।
कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें:
- ज्वॉइनिंग दें: सबसे पहले वर्तमान चयन सूची के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को ज्वॉइनिंग दी जाए।
- खाली पदों की पहचान: ज्वॉइनिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, खाली रहने वाले पदों की सही संख्या का पता लगाया जाए।
- वेटिंग लिस्ट से भरें: खाली रहे पदों को ‘प्रतीक्षा सूची’ (वेटिंग लिस्ट) के उम्मीदवारों से भरा जाए, जिसमें उनकी कैटेगरी (ओबीसी, एसी, एसटी आदि) का पूरा ध्यान रखा जाए।








