रायपुर संभाग

राहुल गांधी को दो साल की सजा : सीएम बघेल बोले- “कांग्रेस ऐसी कार्रवाइयों से डरने वाली नहीं”… तो रमन सिंह ने कहा “सबक ले राहुल गांधी”

रायपुर। मोदी सरनेम को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की अदालत ने दोषी करार दिया है। इस मामले पर CM भूपेश बघेल ने कहा है कि, कोर्ट का फैसला आते ही जमानत मिल गई है। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस और राहुल गांधी से भाजपा डरी हुई है, राहुल गांधी केंद्र के करप्शन को सामने लाए इसलिए BJP व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई कर रही है। भाजपा के नेता राहुल गांधी को मीर जाफर बोले। सोनिया जी, राहुल गांधी के बारे में PM भी बोले हैं। अंत में श्री बघेल ने कहा कि, केंद्र की ऐसी कार्रवाईयों से कांग्रेस डरेगी नहीं।

बता दे कि, मोदी सरनेम को लेकर राहुल के आपत्तिजनक बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा दी है और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी गई। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे। राहुल ने कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा। उनके वकील के मुताबिक, राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। कोर्ट के बाहर विधायक और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और उनके समर्थकों ने भारत माता की जय और जय श्रीराम के नारे लगाए। इस मामले में उन पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था। इससे पहले कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

राहुल को इस फैसले से ले सबक – रमन सिंह
रायपुर। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट के फ़ैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि, देश में कानून से बड़ा कोई नहीं है। डा. सिंह ने कहा कि, अब तक राहुल गांधी बड़बोलापन दिखाते रहे हैं। इस फैसले से राहुल गांधी को सबक लेना चाहिए। उनहोंने कहा कि, कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने में लगी है। डा. रमन ने कहा कि, ये फ़ैसला नज़ीर बनेगा कि, राजनीतिक शुचिता कैसी होनी चाहिए।

देश में इमरजेंसी जैसे हालात : भगत
उधर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, देश मे इमरजेंसी जैसे हालात हैं। श्री भगत ने कहा है कि, यदि कोई देश के बैंक का पैसा लेकर भाग जाए तो कुछ नहीं, लेकिन अगर लोकतंत्र में कुछ कहता है तो कार्रवाई करते हैं। यह देश में इमरजेंसी जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं।

सूरत कोर्ट में आज यह हुआ
उल्लेखनीय है कि, मोदी सरनेम को लेकर राहुल के आपत्तिजनक बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा दी है और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी गई। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे। राहुल ने कोर्ट में अपना पक्ष भी रखा। उनके वकील के मुताबिक, राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। कोर्ट के बाहर विधायक और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और उनके समर्थकों ने भारत माता की जय और जय श्रीराम के नारे लगाए। इस मामले में उन पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था। इससे पहले कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

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