छत्तीसगढ़बिलासपुर संभाग

पूरे बेमेतरा जिले में  लागू धारा-144

बेमेतरा: बेमेतरा जिले के विकासखंड साजा के ग्राम बिरनपुर में 08 अप्रैल 2023 को दो पक्षों में विवाद होने के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गया है, जिसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पदुम सिंह एल्मा द्वारा आज एक आदेश जारी कर जिले में शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाये रखने लिए संपूर्ण बेमेतरा जिले में “दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144″ लागू किया गया है।

जिले में लोक शांति बनाये रखने के लिये उपरोक्त क्षेत्र में जुलूस, धरना आमसभा व प्रदर्शन हेतु प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचना की तामिली एवं सुने जाने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण एक पक्षीय रूप से यह आदेश पारित किया जा रहा है। धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संपूर्ण बेमेतरा जिले में जूलूस धरना, आमसभा एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।

यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी/सुरक्षाकर्मी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा। धार्मिक परम्परा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह कंडिका प्रभावशील नहीं होगी। पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा और न ही एक साथ चलेंगे। कोई भी व्यक्ति/संस्था गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा COVID-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा और न ही बाधित करेगा। किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोकेगा।

कोई भी व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित रूप से (पोस्टर, पॉप्लेट पर्चे सोशल मीडिया आदि) अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी प्रकार से कोई नारेबाजी अथवा भ्रामक प्रचार नहीं करेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष अथवा जाति संबंधी किसी भी प्रकार से तनाव उत्पन्न होने की संभावना हो। यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघों तथा आम जनता पर लागू होगा तथा आज मंगलवार 11 अप्रैल 2023 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

फरसगांव : पईसा निकाले बर किसान मन के बैंक म लगीस भींड, किसान मन सड़क करीन जाम

ख़बर को शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
news36 से जुड़िए
जोहार...आपकी क्या सहायता कर सकते है, अपने आस पास की खबरें हमें भेज सकते है