छत्तीसगढ़बस्तर संभाग

पानी बहाने वाले फ़ूड इंस्पेक्टर पर लगेगा आर्थिक जुर्माना, जल संसाधन विभाग का फैसला, अपराध दर्ज हुआ तो 5 साल की जेल

कांकेर. परलकोट जलाशय के बेस्ट बीयर से लाखों लीटर पानी बर्बाद करने वाले निलंबित फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास पर जल संसाधन विभाग अब जुर्माना लगाएगा।
जुर्माना की राशि अगर फूड इंस्पेक्टर ने जमा नहीं किया तो अपराध दर्ज कराने का निर्णय विभाग लेगा। अपराध दर्ज हुआ तो पानी क्षति पहुंचाने के मामले में 5 साल की जेल अफसर को हो सकती है।

जल संसाधन विभाग के अधिकारी खुद को बचाने इस प्रक्रिया का सहारा ले सकते हैं। एक लाख की मोबाइल के लिए परलकोट जलाशय के बेस्ट बीयर से फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास में 41104 क्यूबिक मीटर पानी बर्बाद किया है। इसकी पुष्टि भी पखांजूर एसडीएम की जांच में हो चुकी है।

जल संसाधन विभाग की ओर से बार बार दलील दी जा रही कि बेस्ट बीयर से पानी निकासी के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई थी, जल संसाधन विभाग के एसडीओ को कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है. 4 दिनों तक वेस्ट वियर से पानी निकासी के लिए 30 30 एचपी के 2 डीजल पंप रात दिन चलाए गए थे.

भारतीय दंड संहिता धारा 430 में साफ-साफ लिखा है कि कृषि प्रयोजनों के लिए और मानव प्राणियों के या अन्य जीव-जंतुओं के खाने या पीने में उपयोग होने वाले पानी को किसी व्यक्ति द्वारा बर्बाद किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति पर जुर्माना के साथ 5 साल की कारावास की सजा हो सकती है।

दूसरी ओर इस मामले के आरोपी फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास में एक वीडियो जारी कर यह स्वीकार कर लिया है कि उसने मोबाइल निकालने के लिए पानी की बर्बादी की, उसने मौखिक अनुमति लेने की बात भी कही है लेकिन विभाग के अधिकारी इससे इंकार कर रहे हैं।

ख़बर को शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
news36 से जुड़िए
जोहार...आपकी क्या सहायता कर सकते है, अपने आस पास की खबरें हमें भेज सकते है