छत्तीसगढ़बिलासपुर संभाग

Balodabazar-Bhatapara : पटाखा दुकानें कृपया ध्यान दें… दुकानों के बीच मानक दूरी अनिवार्य

बलौदाबाजार-भाटापारा– दो पटाखा दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी रखनी होगी। आमने-सामने की स्थिति में भी यह नियम प्रभावी होगा। हर दुकान में 5 के जी की क्षमता वाला अग्नि शामक यंत्र अनिवार्य होगा। जिला अग्निशमन अधिकारी ने यह गाईडलाइन जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि नियमों का परिपालन नहीं किए जाने की स्थिति में नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

कितनी संस्थानें पालन करेंगी इन नियमों का ? अब तक यही देखा जाता रहा है कि ना नियमों का पालन किया जाता है, ना गंभीरता दिखाई जाती है। हद तो यह कि सघन जांच और कार्रवाई होती अब तक नहीं देखी गई है। ऐसे में बेखौफ होकर पटाखा बेचने वाली संस्थानें कारोबार कर रहीं है। गांव-देहातों में तो सड़क पर भी दुकानें लगने लगी हैं। बगैर सुरक्षा इंतजाम के।

टिन शेड का करें उपयोग

पटाखा कारोबारी बांस, कपड़ा और रस्सी या टेंट का उपयोग दुकान बनाने के लिए नहीं कर सकेंगे। इसकी जगह टिन शेड का इस्तेमाल करना होगा। यह इसलिए क्योंकि इन्हें अज्वलनशील माना गया है। जबकि बांस, कपड़े और रस्सियां बहुत जल्द जलतीं हैं। लिहाजा प्रतिकूल स्थितियों से बचाव के लिए यह नियम स्वीकार करना होगा।

दो दुकानों के बीच यह दूरी

सुरक्षा के लिहाज से दो पटाखा दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी अनिवार्य रूप से रखनी होगी। आमने-सामने अस्थाई दुकानें नहीं बनाने के सख्त निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। प्रकाश व्यवस्था के लिए तेल और गैस लैंप का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। खुली बिजली बत्ती की अनुमति भी नहीं होगी।

बिजली व्यवस्था के लिए सलाह

जिला अग्निशमन अधिकारी के अनुसार पटाखा दुकानों में बिजली के तार में जॉइंट खुले नहीं होने चाहिए। प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर का होना अनिवार्य होगा ताकि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में बिजली का प्रवाह स्वतः बंद हो जाए। सुरक्षा के लिहाज से यह नियम बेहद अनिवार्य है।

हर दुकान में अनिवार्य

प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 के जी क्षमता वाला अग्निशमन यंत्र का होना अनिवार्य होगा। इसकी मारक क्षमता 6 मीटर होती है। इसके अलावा 200 लीटर क्षमता वाला पानी भरा ड्रम और बाल्टी भी अनिवार्य रूप से रखनी होगी। अग्निशमन विभाग और एंबुलेंस का फोन नंबर अंकित करना होगा।

सुगम यातायात के लिए

पटाखा दुकानों के सामने पार्किंग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है। यह इसलिए ताकि प्रतिकूल स्थितियों में फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस की आवाजाही बेरोक-टोक बनी रहे। जारी गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि नियमों का परिपालन नहीं किए जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम 2018 एवं छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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