छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज, पूर्व IAS अनिल टुटेजा की बढ़ी रिमांड
छत्तीसगढ़ में आज शराब घोटाले मामले को लेकर दो अलग-अलग सुनवाई हुई है। जिसमें जमानत के लिए अनवर ढेबर ने याचिका लगाई थी। इस याचिका की सुनवाई के लिए 4 मई यानी आज का समय तय किया गया था। इस सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील की दलील को अभियोजन पक्ष के द्वारा जमकर विरोध किया गया। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अभियोजन पक्ष की दलील को स्वीकार करने के बाद अनवर ढेबर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
ED ने अनवर ढेबर की संपत्ति की थी अटैच
छत्तीसगढ़ में शराब मामले को लेकर ED ने शुक्रवार को कार्यवाही करते हुए मामले में आरोपी अनवर ढेबर की संपत्ति को अटैच किया था। ED ने अनवर ढेबर की 116.16 करोड़ की 115 संपत्तियो को अटैक किया गया था। इसके साथ ही अन्य आरोपियों की भी संपत्ति पर ED ने ताला लगाना का काम किया है। बतादें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और अरुण पति त्रिपाठी को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। इस बीच अनवर ढेबर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब कोर्ट के अनुसार यह तीनों आरोपी 16 मई तक जेल में ही रहेंगे।
पूर्व IAS टूटेजा से चल रही पूछताछ
इस पूरे मामले में लगातार ACB/EOW और ED इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिसके लिए पूर्व IAS अनिल टुटेजा से लगातार पूछताछ की जा रही है। जिसे लेकर आज कोर्ट ने अनिल टुटेजा को एक बार फिर ED की रिमांड पर भेज दिया है। इसके साथ ही EOW पूछताछ के बाद मामले में जुड़े कई लोगों को लगातार समंस जारी कर दफ्तर तलब कर रही है।