छत्तीसगढ़ के राशनकार्ड धारकों को अब एक साथ मिलेगा तीन महिने का राशन

छत्तीसगढ़ शासन नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग रायपुर के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत समस्त राशन कार्डधारियों को माह जून से माह अगस्त 2025 तक पात्रतानुसार एकमुश्त चावल का वितरण 01 से 30 जून तक किया जाएगा।
जिले के प्रत्येक उचित मूल्य दुकानों में चावल के अतिरिक्त अन्य राशन सामग्री शक्कर, चना, गुड़ एवं नमक का स्टॉक के उपलब्धता के आधार पर माह जून से अगस्त के दौरान प्रति माह पृथक-पृथक आबंटन अनुसार वितरण किया जाएगा।
राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार ई-पॉस मशीन में प्रत्येक माह का चावल उठाव का हितग्राही को बायोमेट्रिक द्वारा चावल प्रदाय का अलग-अलग वितरण का रसीद प्रदाय कर राशनकार्ड में एंट्री की जाएगी। भण्डारित चावल में किसी भी प्रकार का व्यपवर्तन न हो, इसकी निगरानी राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के मैदानी अमले द्वारा किया जाएगा। यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कर्रवाई की जाएगी।