छत्तीसगढ़बिलासपुर संभागरायपुर संभाग

Chhattisgarh : सक्ती रियासत के राजा और भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह को दुष्कर्म के आरोप में 12 साल की सजा

Chhattisgarh : सक्ती रियासत के राजा और भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह को अप्राकृत यौन उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने 12 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है. धर्मेंद्र सिंह जिला पंचायत के सदस्य भी हैं. उनपर आरोप था कि उन्होंने राजपरिवार के ही एक महिला के साथ जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. बता दें, यह धर्मेंद्र सिंह ने दुष्कर्म की वारदात को 2022 में अंजाम दिया था. घटना के बाद वह फरार हो गया. वहीं पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ और फास्ट-ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई. इस मामले में 3 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप में आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 7 साल की सजा और धारा 450 के तहत जबरन घर में घुसपैठ करने के लिए 5 वर्ष की सजा सुनाई है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इसके साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है

गौरतलब है कि धर्मेंद्र सिंह दिवंगत राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा गोद लिए गए थे. बताया जाता है कि धर्मेंद्र सिंह राजपरिवार के पूर्व बावर्ची के पुत्र हैं, जिन्हें राजा सुरेंद्र बहादुर का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था. धर्मेंद्र सिंह का राज्याभिषेक 19 अक्टूबर 2021 को सक्ती रियासत के 5वें राजा के रूप में हुआ था. लेकिन धर्मेंद्र सिंह को राजा बनाए जाने से राजपरिवार में भारी नाराजगी और मतभेद उभर आए. सुरेंद्र बहादुर की पत्नी रानी गीता ने धर्मेंद्र को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था

ख़बर को शेयर करें

news36Desk

news36 Desk में अनुभवी पत्रकारों और विषय विशेषज्ञों की पूरी एक टीम है जो देश दुनिया की हर खबर पर पैनी नजर बनाए रखते है जो आपके लिए लेकर आते है नवीनतम समाचार और शोधपरक लेख

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button