रायपुर जेल में ही रहेगा सूर्यकांत, दूसरे जेल में शिफ्ट करने की अर्जी खारिज

छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में रायपुर की जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को दूसरे जेल में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। जेल प्रशासन की ओर से लगाई गई अर्जी को स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
जेल प्रशासन नाराज
जेल में सूर्यकांत की ओर से किए जा रहे व्यवहार से रायपुर सेंट्रल जेल प्रशासन नाराज है और इसी वजह से उसने उसे दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए ACB और EOW ने स्पेशल कोर्ट में अर्जी लगाई थी । जेल प्रशासन का आरोप है कि सूर्यकांत हंगामा करने के साथ ही कार्रवाई में सहयोग नहीं करता।
जांच में नहीं किया था सहयोग
मिली जानकारी के अनुसार 20 जुलाई को जेल प्रशासन की टीम सूर्यकांत के बैरक में जांच करने गई थी। सूर्यकांत ने जांच में सहयोग नहीं किया, उल्टा जांच करने गई टीम के साथ बदसलूकी करने लगा। जेल प्रशासन की अर्जी पर बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने जेल प्रशासन के आवेदन को खारिज कर दिया।