छत्तीसगढ़बिलासपुर संभागरायपुर संभाग

बच्चों को कुत्ते की जूठा-खाना खिलाने पर दिया जाए मुआवजा बिलासपुर हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के सरकारी स्कूल में बच्चों को कुत्ते का जूठा भोजन खिलाने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने प्रभावित बच्चों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। वहीं, शासन ने शपथपत्र में बताया कि मामले में हेडमास्टर को सस्पेंड किया गया है। साथ ही मध्यान्ह भोजन का काम महिला स्वसहायता समूह से छीन लिया गया है। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शासन से चार बिंदुओं पर शपथपत्र के साथ जवाब मांगा था।

आपको बता दे कि बलौदाबाजार जिले के पलारी ब्लॉक के लच्छनपुर गांव के सरकारी स्कूल में मिड-डे मील के नाम पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां मध्यान्ह भोजन के लिए बच्चों को दिए जाने वाले खाना को आवारा कुत्तों ने जूठा कर दिया था।

छात्रों ने जब शिकायत की, तब भी उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया और उन्हें कुत्तों के जूठे भोजन को परोस दिया गया। जब छात्रों ने यह बात अभिभावकों को बताई तो स्कूल समिति की बैठक हुई और दबाव में आकर विद्यार्थियों को दो डोज एंटी रेबीज वैक्सीन दी गई। जानकारी के मुताबिक 84 बच्चों ने भोजन किया, जिसमें से 78 को वैक्सीन दी गई। इसी पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है।

प्रभावित बच्चों को मुआवजा देने दिया आदेश
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शासन ने शपथपत्र के साथ जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि स्कूल के हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। मध्यान्ह भोजन का काम करने वाली महिला स्वसहायता समूह को हटा दिया गया है। भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसके लिए विभाग के अफसरों को दिशा निर्देश जारी कर मानिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस पर हाईकोर्ट ने प्रभावित बच्चों को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

ख़बर को शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button