छत्तीसगढ़

रायगढ़ में औद्योगिक सुरक्षा उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई, छह फैक्ट्रियों पर अर्थदंड

रायगढ़। जिले की औद्योगिक इकाइयों में श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी स्वयं औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मामलों की नियमित समीक्षा कर संबंधित विभागों को नियमों का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दे रहे हैं।

निरीक्षण में पाई गई गंभीर खामियां

हाल के महीनों में हुई दुर्घटनाओं के बाद उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायगढ़ द्वारा की गई निरीक्षण में कई खतरनाक लापरवाहियां सामने आईं। सुरक्षा उपकरणों की कमी, प्रक्रियात्मक अनदेखी और श्रमिक सुरक्षा मानकों के उल्लंघन जैसे गंभीर मामलों को नोट किया गया। इसके आधार पर कारखाना अधिनियम, छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली और अन्य प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई की गई।

छह औद्योगिक इकाइयों पर अर्थदंड

निरीक्षण के बाद छह फैक्ट्रियों के खिलाफ 6 आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय, रायगढ़ में प्रस्तुत किए गए। मेसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, नलवा स्पेशल स्टील लिमिटेड, सिंघल स्टील एंड पावर, एनआरव्हीएस स्टील्स लिमिटेड और एन.आर. इस्पात एंड पावर प्रा. लि. जैसी इकाइयों के प्रबंधकों और अधिभोगियों को कुल मिलाकर लाखों रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

कलेक्टर ने दी चेतावनी

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने कहा कि श्रमिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और औद्योगिक इकाइयों में किसी भी स्तर पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में निरीक्षण और निगरानी जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर और कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की यह सख्ती श्रमिक सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

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Regional Desk

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