छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, 58% आरक्षण को जारी रखने के लिए अंतरिम राहत देने से इनकार
नई दिल्ली । प्रदेश में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण को जारी रखने के लिए अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने सभी पक्षकारों को 4 मार्च तक लिखित जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 22 मार्च को होगी।
बता दे कि सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी वाले फैसले को लेकर 11 स्पेशल लीव पिटीशन दायर हुई हैं। इसमें से एक याचिका राज्य सरकार की, तीन आदिवासी संगठनों की, तीन आदिवासी समाज के व्यक्तियों की और चार याचिकाएं सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की हैं। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने नोटिस भी जारी किया हुआ है। सोमवार को सुनवाई के दौरान अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ की ओर से पेश अधिवक्ता ने 58% आरक्षण जारी रखने की अंतरिम राहत देने की राज्य सरकार की मांग का समर्थन किया। संक्षिप्त सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने चार मार्च तक सभी पक्षकारों को नोटिस का जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई अब 22-23 मार्च को तय हुई है।
𝗙𝗮𝘁𝗮𝗳𝗮𝘁 𝗡𝗲𝘄𝘀 ।। छत्तीसगढ़ के दिनभर के हर छोटे बड़े खबर ।। खबर हकन के ।। 16 जनवरी 2023